चेक बाउंस मामले में दोषी को 5.70 लाख रुपये मुआवजा और छह महीने की सजा
पूर्वी सिंहभूम, 14 अक्टूबर (हि.स.)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अर्चना मिश्रा की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने जुगसलाई एमी स्कूल रोड निवासी आरोपित राजेश कुमार घोष को दोषी पाते हुए 5 लाख 70 हजार रुपये का मुआ

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