Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नैनीताल, 10 जनवरी (हि.स.)। हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन की ओर से सड़क चौड़ीकरण के लिए तल्लीताल से गांधीजी की मूर्ति हटाने, ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस ध्वस्त करने, लकड़ी टाल के समीप बलियानाले के ऊपर पार्किंग बनाने की प्रस्तावित कार्यों योजनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी सेवानिवृत प्रोफेसर उमा भट्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि तल्लीताल चौराहे से गांधीजी की मूर्ति शिफ्ट करने, हैरिटेज पोस्ट ऑफिस को तोड़ने व अति संवेदनशील बलियानाले के ऊपर भारी भरकम कार पार्किंग बनाने की जिला प्रशासन की योजना गलत है। याचिका में कहा कि इस संबंध में कई बार शासन प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए गए लेकिन प्रशासन ने इन प्रत्यावेदनों पर गौर तक नहीं किया।
बता दें कि नैनीताल के विभिन्न संगठनों ने गांधी जी की मूर्ति वर्तमान स्थान से हटाने सहित अन्य भारी भरकम निर्माण कार्यों को रोकने की मांग को लेकर कई दिन तक धरना प्रदर्शन व कैंडिल मार्च किये। साथ ही गांधी जी की मूर्ति के समक्ष लगातार 59 दिन तक मोमबत्ती जलाकर विरोध दर्ज किया। यह विरोध 9 जनवरी को हाई कोर्ट के आदेश के बाद रुक गया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / लता