हाई कोर्ट में हाजिर होकर पुलिस कमिश्नर आगरा ने अपनी गलती की बिना शर्त मांगी माफी 
- कोर्ट ने याचिका निस्तारित की - कोर्ट ने गलत हलफनामा दाखिल करने पर पुलिस कमिश्नर को सफाई के साथ तलब किया था प्रयागराज, 10 जनवरी (हि.स.)। पुलिस कमिश्नर आगरा जे रविंदर गौड ने अपनी गलती की बिना शर्त माफी मांगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ए के सि
साकेंतिक फोटो


- कोर्ट ने याचिका निस्तारित की - कोर्ट ने गलत हलफनामा दाखिल करने पर पुलिस कमिश्नर को सफाई के साथ तलब किया था प्रयागराज, 10 जनवरी (हि.स.)। पुलिस कमिश्नर आगरा जे रविंदर गौड ने अपनी गलती की बिना शर्त माफी मांगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ए के सिंह देशवाल ने चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त करते हुए याचिका गुण-दोष पर निस्तारित कर दी।

एसएसपी-पुलिस कमिश्नर आगरा ने कोर्ट को हलफनामा देकर कहा कि आगरा की अदालत से जारी कोई भी समन, जमानती या गैर जमानती वारंट सदर बाजार थाने को नहीं मिला। जिसके कारण आदेश का अनुपालन करने व अभियुक्त की कोर्ट में पेशी की कार्यवाही नहीं की गई।

इस पर कोर्ट ने जिला जज आगरा से रिपोर्ट मांगी। जिला जज ने पुलिस कमिश्नर के हलफनामे को ग़लत करार देते हुए कहा कि सम्मन सदर बाजार थाने के एसएचओ को सर्व हुआ है। वारंट पुलिस पैरोकार को हाथों-हाथ दिया गया। जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर का हलफनामा गलत है और कारण बताओ नोटिस जारी कर पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने का निर्देश दिया था तथा सफाई मांगी थी कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट कार्यवाही के दौरान गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए आपराधिक अवमानना कार्यवाही की जाए।

पुलिस कमिश्नर ने हाजिर होकर बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि दिग्भ्रम होने के कारण ऐसा हलफनामा दाखिल किया गया। जिस पर कोर्ट ने केस निस्तारित कर दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे