फतेहाबाद न्यायिक परिसर में 11 मई को लगाई जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत
फतेहाबाद, 4 मई (हि.स.)। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनु
फतेहाबाद। न्यायालय परिसर।


फतेहाबाद, 4 मई (हि.स.)। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला न्यायिक परिसर व उपमंडल न्यायिक परिसर में 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गायत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में नागरिक अपने हर प्रकार के मामलों को समाधान के लिए रख सकते हैं। इस लोक अदालत में आपराधिक, दिवानी, बैंक रिकवरी, वैवाहिक, वाहन दुर्घटना, बिजली, पानी और श्रम विवाद से संबंधित व प्री-लिटिगेटिव स्टेज पर मामलों का निपटान किया जाएगा। प्राधिकरण की सचिव ने संबंधित अधिकारियों को लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा और ज्यादा से ज्यादा मुकदमों को इस लोक अदालत में लगाने व उनका निपटान करने के लिए कहा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के समाधान के लिए आमजन की सुविधा अनुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया द्वारा बेंच बनाए गए हैं जिसमें जिला मुख्यालय के न्यायिक परिसर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नताशा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन समप्रीत कौर, सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगींद्र जांगड़ा, उपमंडल टोहाना में अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव तथा उपमंडल रतिया में अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बगोटिया की अदालतें लगाई जाएंगी।

हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/वीरेन्द्र