घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटकर 5,700 रुपये प्रति मैट्रिक टन, नई दरें लागू
नई दिल्ली, 16 मई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) घटा
घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटकर 5,700 रुपये प्रति मैट्रिक टन, नई दरें लागू


नई दिल्ली, 16 मई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) घटा दिया है। अब विंडफॉल टैक्स 8,400 रुपये प्रति मैट्रिक टन से घटकर 5,700 रुपये प्रति मैट्रिक टन कर दिया गया है। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है। नई दरें गुरुवार से लागू हो गईं हैं।

इससे पहले सरकार ने एक मई, 2024 को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 9,600 रुपये प्रति मैट्रिक टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति मैट्रिक टन कर दिया था। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर टैक्स लगाया था। आमतौर पर सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की पिछले दो हफ्तों की कीमत के आधार पर हर पखवाड़े विंडफॉल टैक्स की दरों की समीक्षा की जाती है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत