लोस चुनाव : भोपाल-सीहोर में बनाए गए कुल 2300 मतदान केन्द्र, 23 लाख मतदाता देंगे वोट
- तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगी वोटिंग भोपाल, 1 मई (हि.स.) । प्रदेश में लोकसभा चुनाव
लोस चुनाव : भोपाल-सीहोर में बनाए गए कुल 2300 मतदान केन्द्र, 23 लाख मतदाता देंगे वोट


- तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगी वोटिंग

भोपाल, 1 मई (हि.स.) । प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 9 सीटों 7 मई को वोट डाले जाएंगे। जिनमें भोपाल, बैतूल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा और राजगढ़ शामिल है। भोपाल लोक सभा सीट के लिए करीब 23 लाख वोटर मतदान करेंगे। इसके लिए भोपाल और सीहोर में मिलाकर कुल 2300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 17 हजार कर्मचारी और अधिकारी मतदान ड्यूटी करेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत तीसरे चरण के सभी 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गयी हैं। सभी मतदान केन्द्रों पर पेयजल, जरूरी दवाइयां और टेन्ट की व्यवस्था की जा रही है। मतदाता सूचना पर्ची का वितरण कराया जा रहा है। मुरैना में जरूरत अनुसार फोर्स उपलब्ध कराया जायेगा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के भी प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। राजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 871 नाके बनाये गये हैं, जहां पर सतत् निगरानी की जा रही है। लगातार जब्ती की कार्यवाही की जा रही है।

45 लाख वोटर स्लिप और 60 हजार बैलेट पेपर लगेंगे

मतदान के दिन केंद्र कंट्रोल यूनिट से लेकर वीवीपीएटी, धागे, कॉपी, पेपर, रबरबैंड, रेजर, पिन, पेन और रजिस्टर जैसे 80 से ज्यादा सामान की जरूरत होगी। चुनाव के दौरान करीब 45 लाख वोटर स्लिप की जरूरत होगी, तो 60 हजार बैलेट पेपर लगेंगे। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है।

सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी तक को नहीं दे सकते चुनाव सामग्री

हर बूथ पर पीठासीन अधिकारी के साथ तीन मतदान अधिकारी और एक सुरक्षाकर्मी रहता है। अधिकारी को सौंपी गई ईवीएम, वीवीपीएटी मशीनें तथा मतदान सामग्री शुरू से लेकर अंत तक उनकी ही अभिरक्षा में रहती है। जब तक कि मतदान खत्म होने के बाद यह सामग्री वापस जमा नहीं हो जातीं। मतदान अधिकारी को मतदान केंद्र में आने के बाद पूरे समय तक ईवीएम, वीवीपीएटी और मतदान सामग्री के प्रभारी के रूप में मतदान केंद्र में ही रहना होता है। ईवीएम, वीवीपीएटी और मतदान सामग्री को पीठासीन अधिकारी या उनके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के अतिरिक्त मतदान केंद्र में ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस कर्मी या किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं छोड़ सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / उमेद/नेहा