जबलपुरः खाद्य विभाग की टीम ने की अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर की जाँच
जबलपुर, 30 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम द्वारा अ
जबलपुरः खाद्य विभाग की टीम ने की अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर की जाँच


जबलपुर, 30 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचकर कार्यवाही की गई। सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे ने बताया कि दीनदयाल चौक इंडियन काफी हाउस के पीछे टपरा बना कर अवैध रूप से संचालित गैस रिफिलिंग सेंटर की जाँच तत्काल मौके पर पहुँचकर की गई।

टीम के पहुंचते ही रिफिलिंग करने वाला व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। मौके पर एक ऑटोरिक्शा क्रमांक MP 20R 5232 ड्राइवर कन्हैया रैकवार खड़ा मिला। कन्हैया रैकवार ने बताया कि उसने अपने आटो में 55 रूपये प्रतिकिलो की दर से 3 किलो गैस भरवाई है। अतः उक्त आटो रिक्शा तथा अवैध रिफिलिंग सेंटर में पाये गए एचपी कम्पनी के दो घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रानिक तौल काँटा, एक विद्युत मोटर, चार नोजल, एक अमानक रेगुलेटर, तीन रबर पाइप आदि वस्तुएँ जप्तीनामा अनुसार जप्त कीं गईं। जप्तशुदा आटो रिक्शा पुलिस थाना विजयनगर की अभिरक्षा में तथा गैस सिलेंडर आदि वस्तुओं को गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया।

जाँच की अगली कड़ी में तीन पत्ती चौक, नगरनिगम बिल्डिंग के समीप संचालित केशरवानी समोसा सेंटर की जाँच की गई। जॉच करने पर उक्त प्रतिष्ठान में दो घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग होते पाया गया। अतः उक्त प्रतिष्ठान से दो घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडर, दो गैस भट्ठी तथा एक अमानक रेगुलेटर जप्तीनामा अनुसार जप्त कर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिए गए।

उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जाँच की कार्रवाई में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नीलम उपाध्याय एवं भावना तिवारी शामिल रहे। कलेक्टर सक्सेना द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग एवं घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के अनुक्रम जाँच की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश