मप्रः नेशनल लोक अदालत 11 मई को, आपसी समझौतों से होगा विवादों का निराकरण
भोपाल, 27 अप्रैल (हि.स.)। प्रदेश में नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 मई, 2024 को हाई कोर्ट परिसर जबलपुर और
मप्रः नेशनल लोक अदालत 11 मई को, आपसी समझौतों से होगा विवादों का निराकरण


भोपाल, 27 अप्रैल (हि.स.)। प्रदेश में नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 मई, 2024 को हाई कोर्ट परिसर जबलपुर और ग्वालियर, इंदौर बैंच में आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के कम्पाउण्डेवल मामलों के निराकरण का प्रयास किया जायेगा जिसमें मध्यप्रदेश सरकार पक्षकार है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के साथ लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा। यह जानकारी शनिवार को जनसम्पर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने दी।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मुख्य रूप से आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, धन वसूली संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित मामले, श्रम एवं रोजगार विवादों से संबंधित मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान से संबंधित मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा मामलों से संबंधित प्रकरणों के साथ राजस्व से संबंधित मामलों के निराकरण के प्रयास भी किये जायेंगे। नेशनल लोक अदालत के संबंध में विधि-विधायी विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र लिखा गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश