कोविड बॉडी बैग घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने किशोरी पेडनेकर को दी अंतरिम जमानत
मुंबई, 18 अप्रैल (हि.स.)। मुंबई हाईकोर्ट ने कथित कोविड बॉडी बैग घोटाला मामले में मुंबई की पूर्व मेयर
कोविड बॉडी बैग घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने किशोरी पेडनेकर को दी अंतरिम जमानत


मुंबई, 18 अप्रैल (हि.स.)। मुंबई हाईकोर्ट ने कथित कोविड बॉडी बैग घोटाला मामले में मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को अंतरिम जमानत दे दी है। किशोरी पेडनेकर पर कोविड काल के दौरान बॉडी बैग की खरीद में घोटाला करने का आरोप लगा था।

जानकारी के मुताबिक किशोरी पेडनेकर ने कोविड बॉडी बैग घोटाला मामले पर राहत पाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई आज बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई। इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने किशोरी पेडनेकर को अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही हाई कोर्ट ने किशोरी पेडनेकर को जांच में सहयोग करने को कहा है।

जानकारी के अनुसार, कोविड बॉडी बैग घोटाले के मामले में किशोरी पेडनेकर के खिलाफ मुंबई के अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में उनके साथ-साथ नगर निगम के दो अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। किशोरी पेडनेकर पर बॉडी बैग खरीद में घोटाला करने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि कोरोना काल में मुंबई नगर निगम में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। सोमैया ने आरोप लगाया था कि कोविड काल में हुई टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घोटाला हुआ है और इसमें किशोरी पेडनेकर भी शामिल थीं। इसके बाद ईडी ने इस मामले में किशोरी पेडनेकर से भी पूछताछ की थी। आरोप है कि मुंबई में मृत कोविड मरीजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बॉडीबैग 2000 रुपये के बजाय 6800 रुपये में खरीदे गए थे। ईडी का आरोप है कि यह ठेका तत्कालीन मेयर के निर्देश पर दिया गया था। हालांकि किशोरी पेडनेकर ने इसका खंडन किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजबहादुर/आकाश