को-ऑपरेटिव बैंकों में भर्ती मामले में सचिव को-ऑपरेटिव अपना विस्तृत जवाब पेश करेंः हाई कोर्ट
नैनीताल, 16 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिय
को-ऑपरेटिव बैंकों में भर्ती मामले में सचिव को-ऑपरेटिव अपना विस्तृत जवाब पेश करेंः हाई कोर्ट


नैनीताल, 16 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमिताओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से कहा है कि सचिव को-ऑपरेटिव इस मामले में अपना विस्तृत जवाब पेश करें। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसका भी शपथपत्र में उल्लेख करें। जबकि इस मामले में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दे चुकी है लेकिन इस रिपोर्ट में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी प्रियांशु त्यागी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2020 में प्रदेश के सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के लिए 423 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। जिसमें भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों व नेताओं के रिश्तेदारों का चयन किया गया। कई अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भर्ती की जा रही है। इसकी शिकायत ज्वालापुर हरिद्वार से विधायक सुरेश राठौर ने मुख्यमंत्री से की लेकिन इसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। समाचार पत्रों में अनियमितताओं की खबर छपने के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर सचिव सहकारिता ने हरिद्वार में इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया लेकिन नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून व पिथौरागढ़ में इसके बाद भी भर्तियां की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी

लता नेगी/प्रभात