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रायपुर, 16 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह ने मंगलवार शाम एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार रामनवमी को शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश दिए हैं।
शुष्क दिवस के अवसर पर जिले में स्थित समस्त देशी व विदेशी मदिरा एफ एल-1(घघ), सी.एस.-2 (घघ) एवं सी.एस-2 (घघ-कम्पोजिट) बंद रहेगा। शुष्क दिवस के दौरान जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट बार. होटल-बार, क्लब दुकानों को बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं ।
जिलाधीश ने समस्त मण्डल प्रभारी व वृत्त प्रभारी कों निर्देशित किया है की इस दौरान अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाये। अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जाए एवं दोषियों के विरुद्ध अपराध कायम किये जाने के निर्देश दिए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/ गायत्री प्रसाद