किरन आर्या के आय व्यय का ब्योरा यदि सही है तो वाहनों को 16 अप्रैल की शाम तक प्रचार की दें अनुमतिः हाई कोर्ट
नैनीताल, 16 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय सीट के निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी
किरन आर्या के आय व्यय का ब्योरा यदि सही है तो वाहनों को 16 अप्रैल की शाम तक प्रचार की दें अनुमतिः हाई कोर्ट


नैनीताल, 16 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय सीट के निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की उम्मीदवार किरन आर्या के आय व्यय का ब्योरा यदि सही है तो उनके वाहनों को 16 अप्रैल की शाम तक प्रचार की अनुमति दें। निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा ने लोकसभा चुनाव का खर्च पेश न करने पर किरन आर्या के प्रचार वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को किरन आर्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार किरन आर्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय सीट से एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं और वह दूरस्थ क्षेत्रों में प्रचार में व्यस्त थी। चुनाव आयोग की ओर से आय व्यय का ब्योरा देने के नोटिस के जवाब में वे 12 एवं 13 अप्रैल को निर्वाचन कार्यालय गईं। साथ ही उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को भी प्रत्यावेदन दिया लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रचार वाहनों पर रोक लगाते हुए उनके वाहनों को प्रचार की अनुमति नहीं दी जबकि इसी तरह के एक अन्य उम्मीदवार को दिए नोटिस में कोई कार्यवाही नहीं की गई जोकि पक्षपातपूर्ण है।

हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी/प्रभात