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रायगढ़ , 16 अप्रैल (हि.स.)।लोकसभा चुनाव में लागू आचार संहिता के साथ-साथ वाहनों से प्रचार-प्रसार करने के लिये अनुमति की आवश्यकता है। लेकिन जब किसी सरकारी गाड़ी में एक पार्टी विशेष झंडा लहराते दिखे तो यह मामला बेहद गंभीर हो जाता है। साथ ही साथ सरकारी गाड़ी पर पार्टी का झंडा लहराने से कई सवाल भी खड़े हो जाते है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें सीजी 02 8900 में भाजपा का झंडा लहराते हुए दिख रहा है और यह वीडियो वायरल होते ही अब इस पर जिला प्रशासन की तरफ से सफाई सामने आई है । प्रशासन ने नीलामी में खरीदने वाले वाहन मालिक पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
वाहन क्रमांक सीजी 02 8900 का प्रचार में उपयोग संबंधी घटना की जानकारी मिलने पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को बताया कि उक्त वाहन क्रमांक सीजी 02 8900 निष्प्रयोजित घोषित होने पश्चात दिनांक 24 जून 2020 को नीलाम कर दी गई थी। जिसे गौरीशंकर गुप्ता ग्राम तेतला जिला रायगढ़ द्वारा क्रय किया गया था। जिसके पश्चात 26 जून 2020 को उक्त वाहन का आधिपत्य गौरीशंकर गुप्ता को इस शर्त के साथ सौंपा जा चुका है कि वाहन संबंधी सभी नियमों का पालन करना नाम परिवर्तन एवं अन्य आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे और उक्त वाहन से किसी भी प्रकार की दुर्घटना क्षति एवं अप्रिय घटना के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। वर्तमान में यह वाहन निजी स्वामित्व में है।
जिला परिवहन अधिकारी अमित प्रकाश कश्यप को मामले की जांच करने तथा शासकीय वाहन नंबर अवैध रूप से उपयोग किए जाने की शिकायत सही पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रवीण तिवारी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ रघुवीर प्रधान