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रांची,16 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में प्रथम एवं द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सीबीआई जांच कराने वाली बुद्धदेव उरांव की जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। मामले में न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया। मामले में सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया जा चुका है।
पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वर्ष 2011 में मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी। बाद में हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में यह मामला सीबीआई को दिया गया था, लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी सीबीआई ने अब तक जांच पूरी नहीं की है और मामले में आरोपपत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि प्रथम और द्वितीय जीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा गड़बड़ी मामले में अनुसंधान अभी जारी है।
हिन्दुस्थान समाचार/वंदना/सुनील