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रतलाम, 29 मार्च (हि.स.)। रिंगनोद थाना क्षेत्र के ग्राम परवलिया में फरियादिया निवासी परवलिया द्वारा उसके पिता रितेश चौहान द्वारा अनैतिक देह व्यापार करने के लिए जबरन दबाव बनाने के संबंध में 28 मार्च को आवेदक आदित्य चौहान निवासी हनुमंतिया द्वारा अनावेदक रितेश चौहान की बालिका को भगाकर शादी करने के विरोध में बाछड़ा समाज के पंच रितेश चौहान, इंदरसिंह चौहान, भगतराम चौहान निवासी परवलिया एवं बाबू पिता गवरलाल माली निवासी बर्डिया द्वारा बैठक आयोजित कर सामाजिक कुरीति अनुसार बकरा काटकर आदित्य के परिवार एवं ग्राम हनुमंतिया के बाछड़ा समाज के लोगों को समाज से बहिष्कार कर आवेदक आदित्य के परिवार से तीन से चार लाख रुपये की अवैध मांग करने के संबंध में की गई रिपोर्ट पर रिंगनोद पुलिस ने धारा 323 भादवि एवं धारा 5(1)(डी)अनैतिक देह व्यापार अधिनियम एवं धारा 327,506,34 भादवि के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि इस प्रकरण में टीम गठित कर आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें 35 वर्षीय रितेश पिता शोभराब चौहान सिंधी निवासी ग्राम परवलिया, इंदरसिंह पिता रतनसिंह बाछड़ा उम्र 58 साल निवासी ग्राम परवलिया, बाबू पिता गवरलाल जाति बाछड़ा उम्र 59 साल निवासी बर्डिया थाना मनासा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। एक आरोपित भगतराम पुत्र हिंदू चौहान जाति बाछड़ा निवासी परवलिया फरार है।
हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी