पेड़ों को काटने पर डीडीए के वाइस चेयरमैन और वन विभाग के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस
नई दिल्ली, 18 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिणी रिज लैंड के पास साऊथ एशियन यूनिवर्सिटी स्थि
दिल्ली हाई कोर्ट


नई दिल्ली, 18 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिणी रिज लैंड के पास साऊथ एशियन यूनिवर्सिटी स्थित एक पहुंच मार्ग बनाने के लिए एक हजार से ज्यादा पेड़ों को काटने पर डीडीए के वाइस चेयरमैन और वन विभाग के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 01 अप्रैल को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि डीडीए की भूमि पर 400 पेड़ और वन विभाग की जमीन पर 700 पेड़ काटे गए हैं। पेड़ों को काटा जाना कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करने की जीती-जागती मिसाल है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि बिना ट्री अफसर की अनुमति के पेड़ों को न गिराया जाए।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को ये बताया गया कि फरवरी में दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पहुंच मार्ग के लिए 4.9 एकड़ भूमि पर निर्माण की छूट दे दी। लेकिन अंतिम आदेश आने तक दक्षिणी रिज इलाके के डीडीए और वन भूमि पर करीब एक हजार पेड़ गिरा दिए गए। हाई कोर्ट को ये भी बताया गया कि फरवरी में डीडीए ने पेड़ों को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इस पर हाई कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए डीडीए और वन विभाग से कहा कि आप न तो कानून का पालन कर रहे हैं और न कोर्ट के आदेश का। ऐसे में आपको जेल में होना चाहिए।

बतादें कि 2023 में हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में पेड़ों को गिराने अनुमति नहीं दी जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय/आकाश