प्रमुख यूडीएच सचिव रास्तों और फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें- हाईकोर्ट
जयपुर, 18 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर सहित प्रदेश में सडकों, रास्तों और फुटपाथ पर अवैध
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जयपुर, 18 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर सहित प्रदेश में सडकों, रास्तों और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रमुख यूडीएच सचिव को निर्देश दिया है कि वह इन जगहों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रिपोर्ट शपथ पत्र सहित अदालत में पेश करें। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक जमीनों, फुटपाथ पर दुकानों के अवैध निर्माण, गलियों व रास्तों में से अवैध अतिक्रमण को हटाए। अदालत ने कहा कि इन जगहों पर अतिक्रमण से ना केवल आधारभूत विकास का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि राजस्थान के शहरों की भव्यता व विरासत को भी प्रभावित कर रहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने प्रकरण को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज कर इसे सीजे के समक्ष रखने को कहा है।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने जयपुर शहर के 58 पुलिस थाना में अतिक्रमण की मॉनिटरिंग के लिए थाना स्तर पर नियुक्त होने वाले 128 वकीलों की लिस्ट पेश की। अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की इस लिस्ट को रिकॉर्ड पर लिया है। गौरतलब है कि अदालत ने शहर में बडे पैमाने पर सार्वजनिक रास्तों, गलियों व फुटपाथ पर अवैध तौर पर हो रहे अतिक्रमण पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। वहीं नगर निगम, जेडीए व पुलिस के आला अफसरों को अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए कहा था।

हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ईश्वर