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-राज्य में बोटिंग गतिविधियों की सुरक्षा के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका बनी
गांधीनगर, 12 दिसंबर (हि.स.)। राज्य में बोटिंग प्रवृत्तियों में सुरक्षा के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) द्वारा ‘गुजरात इनलैंड वेसल्स नियम 2024’ घोषित किए गए हैं, जिसमें प्लेजर क्राफ्ट-बोट के रजिस्ट्रेशन, सर्वे और ऑपरेशन की अनुमति एवं राज्य में आंतरिक जलमार्गों पर संचालित बोट के नियमन के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की गई है।
जीएमबी की विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य के सभी प्लेजर क्राफ्ट-बोट के मालिकों को अपनी बोट का पंजीकरण सम्बद्ध जिला कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से कराना होगा। बोट के पंजीकरण के बाद जीएमबी के सर्वेयर द्वारा बोट का सर्वेक्षण किया जाएगा। बोट का संचालन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या महानगर पालिका आयुक्त से परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्लेजर क्राफ्ट-बोट के मालिकों के लिए प्रक्रिया अनुसार निर्धारित फॉर्म में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यदि कोई बोट मालिक इन नियमों का पालन करने में विफल रहेगा, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उसकी बोट को अवैध माना जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय