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कोलकाता, 29 नवंबर (हि.स.) ।सीबीआई ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत, कोर्ट नंबर 2, अलीपुर में आरोप पत्र दाखिल किया। यह आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 409, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 संशोधित) की धारा 7, 13(2) एवं 13(1)(ए) के तहत दाखिल किया गया है।
आरोपितों में शामिल हैं:
1. डॉ. संदीप घोष, उस समय के प्रिंसिपल, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल।
2. डॉ. आशीष कुमार पांडे, उस समय के हाउस स्टाफ।
3. बिप्लब सिंहा, एम/एस मां तारा ट्रेडर्स के मालिक।
4. सुमन हाजरा, एम/एस हाजरा मेडिकल के मालिक।
5. अफसर अली खान, एम/एस ईशान कैफे के अतिरिक्त सुरक्षा प्रभारी।
यह मामला कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए गए थे। इससे पहले यह मामला 19 अगस्त 2024 को टाला थाना, कोलकाता में प्राथमिकी संख्या 62/2024 के तहत आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत दर्ज किया गया था।
सीबीआई की जांच में सामने आया कि आरोपितों ने योजनाबद्ध तरीके से वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया, जिससे अस्पताल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। सीबीआई ने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर