भारतीय जाली मुद्रा के अवैध कारोबार में दो दोषियों को छह-छह साल का कारावास
लखनऊ, 30 अक्टूबर (हि.स.)। एनआईए एवं एटीएस की विशेष न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जाली मुद्रा के अवैध कारोबार करने वाले दो दोषियों को छह-छह साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि ल
दो दोषियों को छह-छह साल का कारावास


लखनऊ, 30 अक्टूबर (हि.स.)। एनआईए एवं एटीएस की विशेष न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जाली मुद्रा के अवैध कारोबार करने वाले दो दोषियों को छह-छह साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क से 29 जून 2020 को एटीएस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने अपने नाम पश्चिम बंगाल निवासी रजीकुल शेख, यूपी के मुरादाबाद निवासी नासिर अली और जफीर आलम बताया।

इनके पास से दो लाख 90 हजार रुपये की भारतीय जाली मुद्रा बरामद हुई थी। इनके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना और संकलित साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष सघन पैरवी की गई। तमाम साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रजीकुल शेख और नासिर अली को कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न दे पाने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / दीपक