Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- जेल वार्डर से डेढ़ लाख मुआवजे की वसूली पर रोक
प्रयागराज, 29 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदी की मौत के मुआवजे के तौर पर मानवाधिकार आयोग की संस्तुति पर याची से डेढ़ लाख रुपये की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार, डीआईजी जेल प्रयागराज रेंज जेल प्रशासन एवं रिफार्म सेवाएं तथा एसएसपी जेल प्रशासन एवं रिफार्म सेवाएं लखनऊ से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने गाजियाबाद में जेल वार्डर पद पर तैनात जुल्फिकार अली की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि मेरठ जेल में कैदी सोमेंद्र की मौत हो गई। याची उस समय वहां जेल वार्डर था।
मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने मृतक कैदी के बच्चों को तीन लाख रुपए मुआवजा देने की संस्तुति राज्य सरकार से की। सरकार ने तीन लाख में से आधा डेढ़ लाख याची से वसूली का आदेश दिया। जिसके अनुपालन में जेल अधीक्षक मेरठ ने आदेश जारी किया। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।
याची का कहना है कि आदेश जारी करने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया। उसे भी अपनी सफाई देने का अधिकार है। जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है और याची से वसूली आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका की अगली सुनवाई 21 नवम्बर को होगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे