Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नई दिल्ली, 01 अक्टूबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स में खाली सीटें भरने की दो अभ्यर्थियों की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को करने का आदेश दिया।
याचिका दो छात्रों सुमित कुमार सिंह और अनन्य राठौर ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील शक्ति पांडेय और गौरव अरोड़ा ने कहा कि एलएलबी प्रोग्राम में सीटें भरे ही दाखिला बंद कर दिया गया। याचिका में मांग की गई थी कि यूनिवर्सिटी को दिशानिर्देश जारी किया जाए कि वो एलएलबी प्रोग्राम में खाली पड़ी सीटों पर दाखिला करे।
याचिका में कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता मेधावी छात्र हैं और उन्होंने सीयूईटी 2024 की परीक्षा दी थी। दोनों को जनरल कैटेगरी में 176 नंबर आए थे। याचिका में कहा गया था कि दोनों छात्रों ने कट ऑफ के मानदंड को पूरा किया था इसके बावजूद उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के तीनों केंद्रों में से किसी में भी दाखिला नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पॉट दाखिले के चार राउंड आयोजित किए थे। चौथे राउंड में कैंपस लॉ सेंटर का कट ऑफ मार्क्स 177 था जबकि लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू में कट ऑफ मार्क्स 176 था। जब दोनों याचिकाकर्ताओं को 176 नंबर आए थे तो उन्हें दाखिला मिलना चाहिए था लेकिन उन्हें दाखिला नहीं दिया गया जो कि मनमाना है। दोनों याचिकाकर्ताओं ने शिकायत निवारण सेल से अपनी बात रखी थी लेकिन उसके बावजूद उन्हें दाखिला नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा