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मथुरा, 30 जुलाई(हि.स.)। बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि जमीनी मामले में शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव ने शुक्रवार उपासना स्थल अधिनियम संबंधी जवाब दाखिल नहीं किया। उनको वादी के प्रत्युत्तर में जवाब दाखिल करना था। उधर, प्रतिवादियों में से एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अदालत में अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। अदालत ने वादी को इस संबंध में पैरवी करने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई 16 अगस्त की तय कर दी है।
सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले में उपासना स्थल अधिनियम को लेकर बहस होनी थी। शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने वादी के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया।
वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि उन्होंने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होंने आज अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अब इस केस में 16 अगस्त को सुनवाई होगी। वादी अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह बताया कि इस प्रकरण में अभी तक सुन्नी सेंट्रल वक्फबोर्ड अदालत में प्रस्तुत नहीं हुआ है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को अदालत में हाजिर होने को नोटिस जारी करने को हमारी और से तीसरा प्रार्थना दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/महेश