पूर्व जनप्रतिनिधि की बकाया राशि की वसूली उसके पति या परिजनों से नहीं कर सकते- हाईकोर्ट
जयपुर, 08 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी पूर्व जनप्रतिनिधि पर बकाया राशि की वसूली उसके पति या परिवारजनों से नहीं की जा सकती और ना उन्हें इसके लिए बाध्य किया जा सकता है। कोई जन-प्रतिनिधि अपने शर्मनाक काम या किसी गलत व्यवहार
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