हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद, अभियोजन पक्ष की लापरवाही से आर्म्स एक्ट में बरी
जयपुर, 03 सितंबर (हि.स.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4, महानगर प्रथम ने घर में काम करने आने वाली महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त रामवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी ल
Invalid email address
संपर्क करें
Hindusthan Samachar News Agency, First Floor, 23, Panchkuian Road, Near R. K. Ashram Metro Station,
Pillar No. 12, New Delhi-110001