फिरोजाबाद, 14 सितंबर (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को एससी, एसटी एक्ट के मामले में चार दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 4500-4500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्तगण को छह-छह का अतिरिक्त कार
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