एससी-एसटी एक्ट केस में यूट्यूबर अजीत भारती राहत नहीं, अग्रिम जमानत पर 16 सितंबर को सुनवाई
नई दिल्ली, 14 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के मामले में यूट्यूबर अजीत भारती को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने अजीत भारती की इस मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर 16 सितंबर
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