भूमिहीन बटाईदार किसान भी 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के हकदार : उच्च न्यायालय
प्रयागराज, 26 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति के नाम कृषि भूमि दर्ज न होने मात्र से उसे ''मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना'' के तहत मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते वह बटाईदा
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