निरस्त हो चुके कानून के तहत नहीं हो सकती कार्रवाई-हाईकोर्ट
जयपुर, 24 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामले में कहा है कि जब खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के स्थान पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अस्तित्व में आ चुका है तो पुराने कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकत
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