ईडब्ल्यूएस छात्र को 14 साल की उम्र से पहले स्कूल से नहीं निकाला जा सकताः हाई कोर्ट
नई दिल्ली, 22 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून के तहत नहीं निकाला जा सकता है। कोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल को निर्देश दिया कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की साढ़े
Invalid email address
संपर्क करें
Hindusthan Samachar News Agency, First Floor, 23, Panchkuian Road, Near R. K. Ashram Metro Station,
Pillar No. 12, New Delhi-110001