गृह सचिव, अभियोजन निदेशक और डीजीपी बताए कि एससी, एसटी के मुकदमों की लंबित जांच का क्यों नहीं किया जा रहा रिव्यू-हाईकोर्ट
जयपुर, 21 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गृह सचिव, अभियोजन निदेशक, अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव और डीजीपी सहित अन्य से पूछा है कि एससी, एसटी नियम के उपनियम 7(3) के तहत एससी, एसटी से जुड़ी एफआईआर के लंबित अनुसंधान का रिव्यू क्यों नहीं
Invalid email address
संपर्क करें
Hindusthan Samachar News Agency, First Floor, 23, Panchkuian Road, Near R. K. Ashram Metro Station,
Pillar No. 12, New Delhi-110001