फिरोजाबाद, 21 अगस्त (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 04 वर्ष, 04 माह के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रामगढ़ पुलिस ने वर्ष 2022 में अभियुक्त अ
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