बुजुर्गों के भरण-पोषण और सम्मान के लिए बेटे-बहू तो संपत्ति से बेदखल कर सकता है ट्रिब्यूनल: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 19 अगस्त (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसले में साफ कहा है कि अगर किसी बुजुर्ग के भरण-पोषण, सुरक्षा और सम्मान के लिए जरुरी हो तो संबंधित ट्रिब्यूनल उनकी संपत्ति से बेटे-बहू को बेदखल करने का आदेश
Invalid email address
संपर्क करें
Hindusthan Samachar News Agency, First Floor, 23, Panchkuian Road, Near R. K. Ashram Metro Station,
Pillar No. 12, New Delhi-110001