व्यावसायियों को ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य,लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध है सुविधा
जगदलपुर, 18 अगस्त (हि.स.)। राज्य शासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पालिक निगम जगदलपुर के अंतर्गत सभी व्यावसायियों,माल,सिनेमा हॉल, जिम, क्लिनिक, लैब, कोचिंग सेंटर, गुमटी, होटल और रेस्टोरेंट, मोटरयान व्यवसाय एवं अन्य समस्त प्रकार के व्यवसाय

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