फ्लैट का समय पर कब्जा नहीं देना बिल्डर को पड़ा भारी
उपभोक्ता अदालत ने ब्याज की अनुचित मांग को किया खारिज, मुआवजा देने के आदेश जोधपुर, 10 अगस्त (हि.स.)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय जोधपुर ने तय समय में फ्लैट का कब्जा नहीं देने और अनुचित रूप से ब्याज की मांग करने के मामले में बिल्डर के
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उपभोक्ता अदालत ने ब्याज की अनुचित मांग को किया खारिज, मुआवजा देने के आदेश

जोधपुर, 10 अगस्त (हि.स.)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय जोधपुर ने तय समय में फ्लैट का कब्जा नहीं देने और अनुचित रूप से ब्याज की मांग करने के मामले में बिल्डर के विरुद्ध आदेश जारी किया है। आयोग ने अनुचित रूप से मांगी गई 1 लाख 67 हजार 473 रुपये की ब्याज राशि निरस्त करते हुए समझौते की शर्तों के अनुसार 4 लाख 45 हजार रुपये विलंब मुआवजा, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 5 हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

मामले के अनुसार सरदारपुरा निवासी नीता जैन पत्नी विशाल जैन ने अधिवक्ता महेन्द्र पारीक के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में बताया गया कि उन्होंने वर्ष 2012 में चौखा स्थित रामराज नगर आवासीय योजना में 1088 वर्गफीट का दो बीएचके विला 22 लाख 58 हजार 400 रुपये में बुक करवाया था। इसके लिए अलग-अलग समय पर बिल्डर को 15 लाख 93 हजार 885 रुपये का भुगतान किया गया। परिवाद के अनुसार समझौते की शर्त संख्या 18 के तहत विला का निर्माण अधिकतम छह वर्ष में पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और उन्हें विला का कब्जा भी नहीं दिया गया। परिवादिया ने मार्च 2019 से परिवाद प्रस्तुत करने तक समझौते के अनुसार 5 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 89 माह का कुल 4 लाख 45 हजार रुपये विलंब मुआवजा मांगा था। वहीं, बिल्डर की ओर से 1 सितंबर 2025 के पत्र के माध्यम से 1 लाख 67 हजार 473 रुपये ब्याज की मांग की जा रही थी।

परिवादिया ने इस मांग को अनुचित बताते हुए ब्याज की राशि निरस्त करने, विलंब मुआवजा दिलाने तथा विला का कब्जा एवं रजिस्ट्री करवाने की मांग की। मामले में विपक्षी के उपस्थित नहीं होने पर आयोग ने उसके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई करते हुए परिवाद पर सुनवाई की। आयोग ने अनुचित रूप से मांगी गई ब्याज राशि को निरस्त कर दिया तथा समझौते की शर्त के अनुसार विलंब मुआवजे के रूप में 4 लाख 45 हजार रुपये भुगतान करने के आदेश दिए। इसके साथ ही मानसिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये तथा परिवाद व्यय के लिए 5 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए गए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्वितीय, जोधपुर के अध्यक्ष यतीश कुमार शर्मा एवं सदस्या डॉ. अनुराधा व्यास ने परिवाद स्वीकार करते हुए आदेशित राशि का भुगतान दो माह के भीतर करने के निर्देश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश