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रांची, 10 अगस्त (हि.स.)। नियम विरुद्ध 748.46 एकड़ खुटकट्टी भूमि की रसीद काटने के आरोपित सोनाहातु के पूर्व अंचलाधिकारी (सीओ) आलोक कुमार के खिलाफ एक माह के भीतर कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में दी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित कुमार के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने सदन को बताया कि पूर्व सीओ आलोक कुमार के खिलाफ अदालत में आरोप गठित किया जा चुका है। इसके आधार पर उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
प्रश्न के दौरान विधायक अमित कुमार ने कार्रवाई में हो रही देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मामले में आरोप गठित होने के बावजूद कार्रवाई में काफी विलंब हो रहा है। विधायक ने सरकार से अदालत में गठित आरोप की प्रति उपलब्ध कराने की मांग भी की।
इस पर भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि आरोप गठन की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि पूर्व सीओ के खिलाफ एक माह के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि यह मामला सोनाहातु अंचल की 748.46 एकड़ खुटकट्टी भूमि की रसीद नियम विरुद्ध काटे जाने से जुड़ा है। विधानसभा में मामला उठने के बाद सरकार ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की समय-सीमा भी स्पष्ट की है।----------
हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak