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बलरामपुर, 10 अगस्त (हि.स.)।बलरामपुर जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अधिकारी-कर्मचारियों के स्वत्व की राशि (क्लेम) से जुड़े प्रकरणों का नियमानुसार समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। आज सोमवार को जिला कोषालय अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी जारी की।
नव नियुक्त शिक्षकों के वेतन वृद्धि के एरियर्स, अवकाश नगदीकरण, संतान पालन अवकाश सहित अन्य किसी भी प्रकार की स्वत्व राशि भुगतान योग्य होने पर संबंधित प्रकरण को नियमानुसार स्वीकृत कर राशि भुगतान के लिए देयक तैयार करना होगा।
संबंधित अधिकारियों को यह देयक 18 अगस्त 2026 से पहले जिला कोषालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही जिला कोषालय में यह प्रमाण-पत्र भी जमा कराना अनिवार्य होगा कि संबंधित कार्यालय में किसी भी कर्मचारी की स्वत्व राशि (क्लेम) भुगतान के लिए लंबित नहीं है।
जिला कोषालय अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद यदि किसी कर्मचारी का क्लेम लंबित पाया जाता है, तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय