वारंटी पीरियड में अस्पताल की मशीन खराब, उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दिए 3.40 लाख रुपये लौटाने के आदेश
धर्मशाला, 09 जुलाई (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा ने मेडिकल उपकरण निर्माता कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए उसे खरीदार को 3.40 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 15 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 7,50
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