हरिद्वार, 08 जुलाई (हि.स.)। करीब नौ साल पहले चरस के साथ पकड़े गए एक आरोपित को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्म
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