हत्या के मामले में आरोपित बरी, गवाहों की मौजूदगी पर उठाए सवाल
प्रयागराज, 08 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बांदा जिले के एक हत्या मामले में दोषी ठहराए गए अपीलकर्ता चुनुबाद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति चवन प्रकाश की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
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