नैनीताल, 08 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रेम विवाह करने वाले एक बालिग मुस्लिम दंपती की याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने रुड़की के कोतवाली सिविल लाइंस थाना प्रभारी को याचिकाकर
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