विस्फोटक बरामदगी मामले में तीन दोषियों को 10 साल की सजा
दुमका, 07 जुलाई (हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय राजेश सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को 10 वर्ष पूूूर्व काठीकुंड में विस्फोटक के साथ पकड़ाए बिहार के तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा दी है। दोषियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
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