गूगल ने हाई कोर्ट में कहा- यूट्यूब की हर वीडियो रिकॉर्डिंग पर नजर रखना संभव नहीं
नई दिल्ली, 06 जुलाई (हि.स.)। सर्च इंजन गूगल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा है कि उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही के अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उसके अपलोड या शेयर करने पर नजर रख सके। गूगल ने ये हलफनामा

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news