गूगल ने हाई कोर्ट में कहा- यूट्यूब की हर वीडियो रिकॉर्डिंग पर नजर रखना संभव नहीं
नई दिल्ली, 06 जुलाई (हि.स.)। सर्च इंजन गूगल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा है कि उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही के अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उसके अपलोड या शेयर करने पर नजर रख सके।
गूगल ने ये हलफनामा
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