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शिमला, 06 जुलाई (हि.स.)। एक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पर दो नाबालिग छात्रों के साथ कथित मारपीट और एक छात्रा के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने अभिभावक की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला शिमला के सुन्नी थाना क्षेत्र का है।
पुलिस के अनुसार यह मामला एक अभिभावक की शिकायत पर दर्ज किया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय की प्रार्थना सभा के दौरान प्रधानाचार्य ने शिकायतकर्ता की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी और उसके 15 वर्षीय नाबालिग भांजे को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रधानाचार्य ने 16 वर्षीय छात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए पूरे विद्यालय की सभा के सामने उसके बारे में अशोभनीय और अभद्र टिप्पणियां कीं।
पुलिस ने इस मामले में थाना सुन्नी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) और 79 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा