हाईकोर्ट का आदेश जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को बिना ठोस और लिखित कारण बताए खारिज करना संविधान सम्मत नहीं
प्रयागराज, 30 जुलाई(हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र आवेदन को बिना ठोस और लिखित कारण बताए खारिज करना संविधान सम्मत नहीं है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति सिद्
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001