उज्जैन में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा
उज्जैन, 03 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया के न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत 20 वर्ष के कठोर काराव
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