छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का फैसला, दैनिक वेतन भोगी भी ग्रेच्युटी के हकदार
रायपुर, 03 जुलाई (हि.स.)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज (शुक्रवार) अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई सेवाओं को भी ग्रेच्युटी के लिए गिना जाएगा और कर्मचारी इसके हकदार हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस राकेश

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