तेलंगाना हाईकोर्ट का सख्त रुख, हैड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ को तत्काल हटाने के निर्देश
हैदराबाद , 27 जुलाई (हि.स.)। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भूमि विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हैड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को उन्हें तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश निर्
तेलंगाना हाईकोर्ट  (फाइल फाेटाे)


हैदराबाद , 27 जुलाई (हि.स.)। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भूमि विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हैड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को उन्हें तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश निर्धारित समय-सीमा के भीतर माफीनामा हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने पर जारी किया।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने एवी रंगनाथ को सोमवार तक लिखित हलफनामे के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान हैड्रा के वकील ने अदालत को बताया कि माफीनामा दाखिल करने के बजाय जल्द ही एक याचिका दायर की जाएगी।

महाधिवक्ता के हस्तक्षेप के बाद भी अदालत ने विशेष रूप से सोमवार तक का समय दिया था, लेकिन तय समय के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना माना।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि एवी रंगनाथ के खिलाफ उच्च न्यायालय में लगभग 63 अवमानना याचिकाएं लंबित हैं। इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि सचिव स्तर के अधिकारी के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में अवमानना के मामले लंबित होना और बार-बार न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करना गंभीर चिंता का विषय है।

अदालत ने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से न्यायालय के आदेशों का पालन करने और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dev Kumar Pukhraj