3 किलो चरस मामले में दोषी को 13 साल की सजा, 1.30 लाख का जुर्माना
शिमला, 25 जुलाई (हि.स.)। कुल्लू जिले में चरस तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश-प्रथम कुल्लू ने दोषी झुडू राम को 13 साल के कठोर कारावास और 1.30 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी झुडू राम कुल्लू जिले के बंजार तहसील के गांव गलिंगचा, डाकघर बठा

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