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नई दिल्ली, 21 जुलाई (हि.स.)। शिवसेना उद्धव गुट के छह सांसदों का एकनाथ शिंदे गुट में विलय को मान्यता देने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मसले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया।
शिवसेना उद्धव गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने मेंशनिंग के दौरान कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मसला है। लोकसभा अध्यक्ष ने उन छह सांसदों को दूसरी प्रतिद्वंद्वी पार्टी में विलय को मान्यता दे दी है। ये एक संवैधानिक मसला है। लोकसभा अध्यक्ष ने 18 जुलाई को शनिवार की रात इस विलय को मान्यता दी। छह सांसदों के विलय होने के बाद शिंदे गुट के पास सांसदों की संख्या 13 हो गई है। इस फैसले की वजह से संसद में पार्टी के कामकाज में बाधा आ रही है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह